Maharashtra: ठाकरे सरकार ने कोरोना संक्रमण कम होने पर 11 जिलों में पाबंदियों में ढील दी, अब ये अहम चीजें खुल सकेंगी

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले घटने के मद्देनजर राज्य सरकार ने मुंबई सहित 11 जिलों में पाबंदियों में ढील देने संबंधी नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Photo Credits: CMO Maharashtra/File)

मुंबई, 1 फरवरी : महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले घटने के मद्देनजर राज्य सरकार ने मुंबई सहित 11 जिलों में पाबंदियों में ढील देने संबंधी नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. राज्य सरकार ने विवाह समारोह में अतिथियों की संख्या बढ़ाने, स्वीमिंग पूल ,वॉटर पार्क, सिनेमाघर और रेस्तरां को संबंधित प्राधिकार की मंजूरी से पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है. पिछले माह राज्य में संक्रमण के मामले बेतहाशा बढ़े थे लेकिन अब इसके दैनिक मामलों में कमी आ रही है. सोमवार की रात जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के 11 जिलों में पाबंदियों में ढील दी गयी है, जहां 90 प्रतिशत से अधिक लोगों ने संक्रमण रोधी टीके की पहली और 70 प्रतिशत लोगों ने टीके की दोनों खुराकें ले ली हैं.

जिन 11 जिलों में पाबंदियों में ढील दी गयी है वे हैं मुंबई, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, सातारा, संगली, गोंदिया, कोल्हापुर और चंद्रपुर. राज्य के मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यान और पर्यटन स्थल खुले रहेंगे. अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर भी अब कोई पाबंदी नहीं है. यह भी पढ़ें : Budget 2022: छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा रेलवे

दिशा निर्देशों के अनुसार, ‘‘खुले मैदान और बैंक्वेट हॉल में क्षमता से 25 प्रतिशत तक अतिथियों के शामिल होने अथवा 200 लोगों के शामिल होने, जो भी कम हैं , की अनुमति दी गयी है. ये दिशा निर्देश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ‘‘पूर्ण अथवा आंशिक अनुमति से ही लागू होंगे.’’ इसमें यह भी कहा गया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर पाबंदी के संबंध में कोई निर्णय लेगा.

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