Maharashtra: ट्यूशन शिक्षक की पिटाई से लड़का बहरा हुआ, मामला दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कथित रूप से ट्यूशन शिक्षक की पिटाई के कारण 12 साल के एक लड़के ने अपनी सुनने की क्षमता खो दी. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ भायंदर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और किशोर न्याय अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
ठाणे (महाराष्ट्र), 7 अप्रैल : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कथित रूप से ट्यूशन शिक्षक की पिटाई के कारण 12 साल के एक लड़के ने अपनी सुनने की क्षमता खो दी. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ भायंदर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और किशोर न्याय अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
उन्होंने कहा कि कथित घटना 31 मार्च को हुई जब आरोपी शिक्षक ने गृह कार्य नहीं करने के कारण लड़के के कान पर जोरदार थप्पड़ मारा था. लड़का रोते हुए घर पहुंचा और अपने माता पिता को इस बारे में बताया. यह भी पढ़ें : UP Shocker: BJP की महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे पर बम से जानलेवा हमला
अधिकारी ने बताया कि लड़के के कान के अंदरूनी हिस्से में सूजन आ गई और वह ठीक से सुन नहीं पा रहा है. उन्होंने बताया कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.