ठाणे (महाराष्ट्र), 22 जुलाई ठाणे मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने कनाडा के एक दंपत्ति को 10.94 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दंपत्ति 12 साल पहले अपनी भारत यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में घायल हो गए थे।
एमएसीटी के सदस्य एचएम भोसले ने प्रतिवादियों- शाइन हॉलीडेज और युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड- को निर्देश दिया कि वे मुआवजा दाखिल करने की तारीख से आठ प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ दावेदारों को रकम का भुगतान करें। पर्यटकों के लिये इस्तेमाल की जाने वाली कार दिल्ली स्थित शाइन हॉलीडेज की थी।
यह आदेश 18 जुलाई को पारित किया गया था और इसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई थी।
शाइन हॉलीडेज के मालिक सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए और उसके (कंपनी के) खिलाफ मामले में एकपक्षीय फैसला किया गया, जबकि बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता एके तिवारी ने किया।
याचिकाकर्ता बिपिनचंद्र केवलानंद कोठारी और उनकी पत्नी अर्चना, दोनों दुर्घटना के समय 45 वर्ष के थे। दंपत्ति कनाडा के ओंटारियो के निवासी थे और अपनी भारत यात्रा के दौरान नवी मुंबई पहुंचे थे।
याचिका में कहा गया है कि दंपत्ति उड़ान से दिल्ली के लिए रवाना हुए और दुर्घटना तब हुई जब वे 19 दिसंबर, 2011 को उत्तराखंड के कालाडुंगी में एक कार में यात्रा कर रहे थे।
कार को तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिससे हादसा हो गया। याचिकाकर्ता क्षतिग्रस्त कार में फंस गए थे और वहां से गुजर रहे दो चिकित्सकों ने उन्हें बाहर निकाला।
मुरादाबाद और हल्द्वानी में प्रारंभिक उपचार के बाद, दंपत्ति को मुंबई लाया गया, जहां उनका इलाज हुआ और फिर वे कनाडा लौट गए।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दुर्घटना ने उनकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों और उनकी वित्तीय स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया।
कोठारी ने दावा किया कि उन्होंने इलाज पर 13 लाख रुपये खर्च किए और मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपये की मांग की थी। उन्हें हालांकि 6.84 लाख रुपये और उनकी पत्नी को 4.10 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए गए।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)