पटना, 17 अगस्त बिहार सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच सोमवार को राज्य में छह सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है।
बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
राज्य के गृह विभाग द्वारा सोमवार को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गयी है।
इसके अनुसार, राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में छह सितंबर तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। राज्य के बफर और निषिद्ध क्षेत्रों में सख्त उपाय लागू रहेंगे।
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अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर और गृह मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई को अनलॉक-3 के तहत जारी निर्देशों के आलोक में यह प्रतिबंध छह सितंबर तक प्रभावी रहेगा।
स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 5 और लोगों की मौत हो जाने के बाद इससे मरने वालों की संख्या सोमवार को 542 तक पहुंच गई।
वहीं, इस रोग से अबतक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 106,618 हो गयी है।
एक लाख से अधिक कोविड-19 मामलों के साथ 15 अगस्त को बिहार देश का ऐसा आठवां राज्य बन गया, जहां करीब डेढ़ महीने की अवधि में मामलों में दस गुना वृद्धि हुई है।
राज्य सरकार ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर 16 जुलाई को 15 दिनों की अवधि के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया था, जिसे 16 अगस्त तक बढ़ाया गया था।
राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों, पार्क और व्यायामशालाओं का खुलना वर्जित रहेगा।
रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा, अंतर-राज्य और अंतर-जिला बस सेवा की कोई आवाजाही नहीं होगी। हालांकि बिना किसी बाधा के माल के परिवहन की अनुमति होगी।
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