देश की खबरें | हरियाणा में हमारी टीम के साथ थी स्थानीय पुलिस: राजस्थान एडीजी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) एम.एन. दिनेश ने बुधवार को कहा कि भरतपुर के दो लोगों की हत्या की जांच के सिलसिले में राजस्थान पुलिस की टीम जब हरियाणा में गई थी तो वहां की स्थानीय पुलिस भी उसके साथ थी।
भरतपुर (राजस्थान), 22 फरवरी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) एम.एन. दिनेश ने बुधवार को कहा कि भरतपुर के दो लोगों की हत्या की जांच के सिलसिले में राजस्थान पुलिस की टीम जब हरियाणा में गई थी तो वहां की स्थानीय पुलिस भी उसके साथ थी।
उन्होंने कहा कि घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा,‘‘हम सबूतों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की तलाश कर रहे हैं। हम हरियाणा पुलिस से सहयोग ले रहे हैं।’’
हरियाणा में राजस्थान पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस जहां भी गई थी, उसके साथ हरियाणा पुलिस थी। उन्होंने कहा,‘‘मुझे उम्मीद है कि हरियाणा पुलिस निष्पक्षता से जांच करेगी।’’
एडीजी ने जांच की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) भरतपुर व अन्य पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान के भरतपुर जिले में पहाड़ी तहसील के घाटमीका गांव के रहने वाले नासीर (25) और जुनैद (35) के शव भिवानी (हरियाणा) के लोहारू में जले हुए जीप में मिले थे। इन दोनों का एक दिन पहले 15 फरवरी को कथित रूप से कुछ 'गोरक्षकों' ने अपहरण कर लिया था। राजस्थान पुलिस ने परिवार के सदस्यों की ओर दर्ज करवाई गई शिकायत पर नामजद पांच लोगों में से एक रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया है।
हरियाणा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी की मां की शिकायत पर राजस्थान पुलिस के 30 से 40 अज्ञात कर्मियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया। एक आरोपी की मां दुलारी देवी ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में दावा किया है कि उसके बेटे को पकड़ने के लिए मारे गये छापे के दौरान उसकी गर्भवती पुत्रवधू पर राजस्थान से आये पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर हमला किया था, जिसके चलते उसका गर्भपात हो गया।
दुलारी देवी की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा करने, घातक हथियारों से लैस होने), 149 (अवैध रूप से एकत्र होने), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना), 452 (घर में बगैर अनुमति के प्रवेश करना) और 312 (गर्भ गिरने की स्थिति पैदा करना) के तहत यहां नगीना थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
राजस्थान पुलिस ने महिला के आरोप का खंडन किया है।
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