देश की खबरें | तीन बेटियों की हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति को 14 साल पहले तीन नाबालिग बेटियों की हत्या करने के जुर्म में सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गुरुग्राम, सात अगस्त गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति को 14 साल पहले तीन नाबालिग बेटियों की हत्या करने के जुर्म में सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने पटना के मूल निवासी धर्मेंद्र कुमार को मामले में दोषी करार दिया। उन्होंने बताया कि कुमार ने अपनी पत्नी और दूसरी बेटी पर भी चाकू से हमला करके उन्हें घायल कर दिया था।
पुलिस के मुताबिक, कुमार यहां अपनी पत्नी मीना सिन्हा और चार बेटियों सुजाता (14), शालिनी (11), अलका (5) और सोनाली (3) के साथ रहता था। पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि दंपती अक्सर झगड़ते थे क्योंकि कुमार को अपनी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होने का संदेह था।
शिकायत में कहा गया है कि यह घटना उस वक्त हुई थी, जब कुमार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहां सदर बाजार के पास एक पार्क से घर लौट रहा था।
यहां 16 फरवरी, 2009 को जीआरपी पुलिस थाने में कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई थी।
पुलिस के अनुसार, लगभग 11 वर्षों के बाद, कुमार को अंततः मार्च 2020 में बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया।
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