देश की खबरें | केरल में 2005 में माकपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरएसएस के 9 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तरी केरल के कन्नूर जिले में 19 साल पहले माकपा के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में थलस्सेरी की एक अदालत ने मंगलवार को आरएसएस के नौ कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई।

कन्नूर (केरल), सात जनवरी उत्तरी केरल के कन्नूर जिले में 19 साल पहले माकपा के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में थलस्सेरी की एक अदालत ने मंगलवार को आरएसएस के नौ कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई।

क्षेत्र में दो दलों में राजनीतिक तनाव के बीच तीन अक्टूबर, 2005 को कन्नपुरम चुंडा के माकपा सदस्य (25) रिजिथ शंकरन पर एक मंदिर के पास हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई।

अभियोजन के अनुसार, रिजिथ जब अपने कुछ मित्रों के साथ घर जा रहा था, उसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। हथियारों से लैस आरोपियों ने घात लगाकर एक कुएं के पास उन पर हमला किया। हमले में उसके तीन दोस्त भी घायल हो गए थे।

थलस्सेरी की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने चार जनवरी को आरोपियों को दोषी ठहराया। इस मामले में कुल 10 आरोपी थे, जिनमें से एक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

दोषियों में सुधाकरन (57), जयेश (41), रंजीत (44), अजीन्द्रन (51), अनिलकुमार (52), राजेश (46), श्रीकांत (47), श्रीजीत (43) और भास्करन (67) शामिल हैं।

अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया, जिनमें हत्या (धारा 302), हत्या का प्रयास (धारा 307), गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना (धारा 143), दंगा (धारा 147), हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना (धारा 324) शामिल हैं।

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