देश की खबरें | भिवंडी में सहजीवन साथी की गला घोंटकर हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास

ठाणे (महाराष्ट्र), 10 अगस्त महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने 2018 में अपनी सहजीवन साथी (लिव इन पार्टनर) की गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में 34 वर्षीय व्यक्ति को बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

ठाणे सत्र न्यायाधीश अभय जे. मंत्री ने भिवंडी निवासी ओमप्रकाश कौल उर्फ आदिवासी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो मृतका के तीन बच्चों को दिया जाएगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कौल की पत्नी अपने पैतृक शहर में रहती थी। ऐसे में कौल सोनिया आदिवासी (30) के साथ रहने लगा, लेकिन दोनों में अक्सर झगड़ा होता था क्योंकि वह अपनी आय का एक हिस्सा अपनी पत्नी को भेजता था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 जुलाई और एक अगस्त, 2018 की मध्यरात्रि में उसने सोनिया का गला घोंट दिया और फिर उसके शव को घर की छत से लटका दिया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) एसएच म्हात्रे ने कहा कि जांच अधिकारी इंस्पेक्टर वी. के. देशमुख और कांस्टेबल वैभव चव्हाण पीड़ित के नाबालिग बेटे को उत्तर प्रदेश से ढूंढने व गवाही दिलाने में कामयाब रहे।

एपीपी ने कहा कि वह एक चश्मदीद गवाह था और उसकी गवाही से कौल पर दोष सिद्ध हो गया।

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