देश की खबरें | गन्ना सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और उनके परिजनों की हत्या मामले में 16 को उम्रकैद
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने गन्ना सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और उनके परिजनों की हत्या के मामले में सोमवार को 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
मुजफ्फरनगर, चार जुलाई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने गन्ना सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और उनके परिजनों की हत्या के मामले में सोमवार को 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता किरण पाल कश्यप ने बताया कि सात जुलाई 2011 को कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़काली गांव के पास एक ट्रक ने गन्ना सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष उदयवीर सिंह की कार को टक्कर मार दी थी। वारदात में सिंह और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हो गई थी।
कश्यप के मुताबिक, इस मामले में माफिया अपराधी विक्की त्यागी और उसकी पत्नी मीनू त्यागी समेत 20 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में मामले की सुनवाई के दौरान विक्की त्यागी की अदालत कक्ष में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं, दो आरोपियों की स्वाभाविक मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक आरोपी वारदात के समय नाबालिग था।
विशेष पॉक्सो न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए मीनू त्यागी, पूर्व ग्राम प्रधान ममता त्यागी, अनिल, शुभम, लोकेश, प्रमोद, मनोज, मोहित, धर्मेंद्र, रविंदर, विनोद, विदित, बबलू, विनीत शर्मा, विनीत त्यागी और हरबीर नाम के आरोपियों को हत्या की साजिश रचने तथा अन्य आरोपों में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने सभी दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)