जरुरी जानकारी | लेवी स्ट्रॉस को ट्रेडमार्क उल्लंघन पर पांच लाख रुपया हर्जाना मिलेगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने जींस बनाने वाली अग्रणी कंपनी लेवी स्ट्रॉस को ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मामले में पांच लाख रुपये का हर्जाना दिए जाने का आदेश दिया है।

नयी दिल्ली, 16 अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने जींस बनाने वाली अग्रणी कंपनी लेवी स्ट्रॉस को ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मामले में पांच लाख रुपये का हर्जाना दिए जाने का आदेश दिया है।

जिला अदालत के न्यायाधीश राजीव बंसल ने लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी की तरफ से दायर मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

अमेरिकी कंपनी ने मिली कुमारी और उनकी कंपनी एक्स इंडिया पर मिलते-जुलते नाम और प्रतीक चिह्न (लोगो) के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग अदालत से की थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी रोक लगाने का आदेश दिया जा रहा है। उन्हें अपने उत्पादों, स्टॉक और शोरूम एवं ऑनलाइन बिक्री के दौरान 'लेवाइस' लोगो और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल एवं विज्ञापन करने से प्रतिबंधित किया जा रहा है।"

इसके साथ ही अदालत ने प्रतिवादी को हर्जाने के तौर पर पांच लाख रुपये लेवी स्ट्रॉस को देने का आदेश भी दिया। साथ में न्यायिक कार्यवाही की लागत के तौर पर 3.5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है।

प्रेम

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\