देश की खबरें | फॉर्मूला ई रेस मामले में केटी रामा राव से पूछताछ के दौरान वकील को उपस्थिति रहने की इजाजत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक वकील को भारत राष्ट्र समिति के नेता के.टी. रामा राव के साथ एसीबी कार्यालय जाने की बुधवार को अनुमति दे दी है, जहां राव से फार्मूला ई रेस से जुड़े कथित अनधिकृत भुगतान के मामले में नौ जनवरी को पूछताछ की जाएगी।

हैदराबाद, आठ जनवरी तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक वकील को भारत राष्ट्र समिति के नेता के.टी. रामा राव के साथ एसीबी कार्यालय जाने की बुधवार को अनुमति दे दी है, जहां राव से फार्मूला ई रेस से जुड़े कथित अनधिकृत भुगतान के मामले में नौ जनवरी को पूछताछ की जाएगी।

न्यायालय ने हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया कि वकील उस कमरे में मौजूद नहीं होंगे जहां एसीबी के अधिकारी रामा राव से पूछताछ कर रहे होंगे।

रामा राव ने अदालत में त्वरित सुनवाई संबंधी याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने एसीबी द्वारा मामले की पूछताछ के दौरान उनके साथ एक वकील के मौजूद रहने के लिए जांच एजेंसी को निर्देश देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने इस याचिका की सुनवाई की।

न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने रामा राव के वकील को वकीलों की एक सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि उनमें से एक वकील पूर्व मंत्री के साथ जा सके।

तेलंगाना स्थित एसीबी मुख्यालय में छह जनवरी को उस दौरान ड्रामा हुआ था जब फार्मूला ई रेस मामले में जारी जांच के सिलसिले में तलब किये गये रामा राव को उनके वकील की सहायता लेने से मना कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें कार्यालय के बाहर अपना बयान दर्ज कराना पड़ा था।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष को उनके वकील की सहायता देने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा पूछताछ का सामना करने से इनकार कर दिया था और वह अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुए बिना ही एसीबी कार्यालय से चले गए। हालांकि उन्होंने एसीबी के अधिकारी को देने के लिए कार्यालय के बाहर अपना लिखित बयान सौंप दिया था। एजेंसी ने उन्हें नौ जनवरी को पेश होने के लिए नया नोटिस जारी किया।

एसीबी ने 19 दिसंबर को रामा राव के खिलाफ पिछली सरकार के दौरान 2023 में ‘फॉर्मूला ई रेस’ आयोजित करने के लिए कथित तौर पर भुगतान करने का मामला दर्ज किया था, जिसमें से कुछ भुगतान बिना मंजूरी के विदेशी मुद्रा में किए गए थे। रामा राव को केटीआर के नाम से भी जाना जाता है।

मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक हेराफेरी, आपराधिक कदाचार, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर सरकारी खजाने को लगभग 55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

यह फॉर्मूला रेस फरवरी 2024 में भी आयोजित होनी थी, लेकिन दिसंबर 2023 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया।

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