देश की खबरें | केरल की अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में लेखक सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत दी

कोझिकोड (केरल), दो अगस्त केरल के कोझिकोड की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामलों का सामना कर रहे लेखक व सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को जुलाई में एक लेखिका द्वारा दर्ज कराए गए पहले मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

अदालती सूत्रों ने कहा कि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें उसने चंद्रन पर अप्रैल में यहां हुई पुस्तक प्रदर्शनी में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

कोइलांडी पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चंद्रन के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामला दर्ज किया था। इसके अलावा उनके खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

शिकायत और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से चंद्रन फरार हैं, इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

जब अदालत आरोपी द्वारा दी गई अग्रिम जमानत पर सुनवाई कर रही थी, तब एक अन्य युवा लेखिका ने फरवरी 2020 में शहर में एक पुस्तक प्रदर्शनी के दौरान चंद्रन द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से संपर्क किया था।

मामला दर्ज किया गया है और कार्यवाही लंबित है। सूत्रों ने कहा कि पहले मामले में जमानत मंजूर की गई है और आरोपी को दूसरे मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है।

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