देश की खबरें | केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया
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नयी दिल्ली, 21 मार्च दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार की शाम को उच्चतम न्यायालय का रुख कर आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिये जाने का अनुरोध किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। इसके कुछ घंटों बाद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने के बाद उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की उच्च न्यायालय की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल) सुनवाई होगी।
उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से केजरीवाल की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण के अनुरोध संबंधी अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा।
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (संरक्षण देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं। प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।’’
ईडी ने जांच से संबंधित दस्तावेज अदालत के समक्ष रखे और कहा कि पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाने के पर्याप्त कारण और सामग्री मौजूद है।
अंतरिम राहत के लिए आवेदन केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए ईडी के समन को चुनौती दी गई है।
केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया है। नौवें समन में केजरीवाल को बृहस्पतिवार को पेश होने के लिए कहा गया था।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।
मामले में ‘आप’ नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 21, 2024 09:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

