देश की खबरें | कंगना रनौत की याचिका जुर्माने के साथ खारिज की जानी चाहिए : बीएमसी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कंगना रनौत के बंगले का कथित अवैध हिस्सा ढहाये जाने को लेकर दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय में दायर अदाकारा की याचिका पर अपने हलफनामे में बीएमसी ने शुक्रवार को कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 18 सितंबर कंगना रनौत के बंगले का कथित अवैध हिस्सा ढहाये जाने को लेकर दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय में दायर अदाकारा की याचिका पर अपने हलफनामे में बीएमसी ने शुक्रवार को कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अपने हलफनामे में अदालत से रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया।

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हलफनामे के मुताबिक, '' रिट याचिका और उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती हैं। याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए।''

नौ सितंबर को बीएमसी ने रनौत के बंगले में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी।

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रनौत के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद उसी दिन अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

इसके बाद 15 सितंबर को रनौत ने अपनी संशोधित याचिका में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी।

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