विदेश की खबरें | सिंगापुर में भारतीय महिला को वैवाहिक वेबसाइट पर ठगी के जुर्म में जेल की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. सिंगापुर की एक अदालत ने 'मैचमेकिंग' वेबसाइट पर एक युवा महिला बनकर एक भारतीय शख्स और उसके पिता से 5,000 सिंगापुरी डॉलर से अधिक धनराशि ठगने के लिए भारतीय मूल की 51 वर्षीय महिला को मंगलवार को सात महीने की जेल की सजा सुनायी।
सिंगापुर, 14 जून सिंगापुर की एक अदालत ने 'मैचमेकिंग' वेबसाइट पर एक युवा महिला बनकर एक भारतीय शख्स और उसके पिता से 5,000 सिंगापुरी डॉलर से अधिक धनराशि ठगने के लिए भारतीय मूल की 51 वर्षीय महिला को मंगलवार को सात महीने की जेल की सजा सुनायी।
‘टुडे’ अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक, मलिहा रामू ने तमिल वैवाहिक वेबसाइट पर कीर्तना नाम की 25 वर्षीय अविवाहित महिला के नाम से एक फर्जी प्रोफाइल बनाया था।
महिला ने अपने रिश्तेदार की तस्वीरों का इस्तेमाल किया और यह कहते हुए वीडियो कॉल पर बात नहीं की कि वह विदेश में एक सैन्य अड्डे पर काम करती है तथा उसे फोन का कैमरा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।
मंगलवार को उसने धोखाधड़ी के दो आरोपों के साथ-साथ ऐसे ही अन्य तीन आरोप स्वीकार कर लिए।
वह 2006 और 2007 में ऐसे ही अपराधों के लिए जेल की सजा काट चुकी है। एक मामले में उसने भारत और ऑस्ट्रेलिया में पीड़ितों से दोस्ती कर उनसे शादी करने का वादा किया लेकिन उन्हें 2,25,000 सिंगापुरी डॉलर का चूना लगाया था।
ताजा मामले में नवंबर 2018 में पीड़ित गोविंदनधनशेखरन मुरलीकृष्ण के पिता ने अपने 29 वर्षीय बेटे के लिए बहू की तलाशी शुरू की। जब पीड़ित के पिता ने आरोपी महिला से वेबसाइट के जरिए संपर्क किया तो उसने घर के नंबर पर फोन करने तथा उसकी मां से बात करने को कहा। हालांकि, मलिहा की मां का 2002 में निधन हो गया था और वह अकेली रहती थी। इसके बाद मलिहा ने कीर्तना के तौर पर गोविंदरधनशेखरन से व्हाट्सऐप पर बात करनी शुरू की।
उसने पीड़ित से यह कहते हुए पैसे मांगे कि उसे सामाजिक कार्य में मदद करने के लिए नकदी की आवश्यकता है। दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक उसने कुल चार बार आरोपी को 4,750 सिंगापुरी डॉलर दिए। उसने उसके पिता से भी 1,000 सिंगापुरी डॉलर वसूल किए।
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