साढ़े चार वर्षीय बालिका का अपहरण, बलात्कार व हत्या के जघन्य प्रकरण में अपराधी को फांसी की सजा

जयपुर की विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को साढ़े चार वर्षीय बालिका के अपहरण और बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के जुर्म में 25 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है. अभियोजन के अनुसार जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के नरेना कस्बे के निवासी सुरेश कुमार बलाई ने 11 अगस्त 2021 को साढ़े चार वर्षीय बालिका का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी.

प्रत्कात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

जयपुर, 11 फरवरी : जयपुर की विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को साढ़े चार वर्षीय बालिका के अपहरण और बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के जुर्म में 25 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है. अभियोजन के अनुसार जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के नरेना कस्बे के निवासी सुरेश कुमार बलाई ने 11 अगस्त 2021 को साढ़े चार वर्षीय बालिका का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी. विषिष्ठ न्यायालय (पोक्सो एक्ट) ने कुमार को फांसी की सजा सुनायी और उसपर दो लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया.

जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण मनीष अग्रवाल ने बताया कि 11 अगस्त 2021 को कस्बा नरेना में साढे चार वर्षीय बालिका का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. उन्होंने बताया कि करीब 700 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को अज्ञात आरोपी की तलाशी के लिये लगाया गया था. तलाशी में लगे पुलिस दलों ने मात्र 15 घण्टे में ही अज्ञात आरोपी की सुरेश कुमार बलाई (25) के रूप में पहचान की और उसे गिरफ्तार कर जघन्य वारदात का खुलासा किया था. यह भी पढ़ें : Mumbai: HIV पॉजिटिव पिता ने नाबालिग बेटी का किया बलात्कार; शख्स गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि मामले में सुरेश कुमार के खिलाफ विभिन्न भारतीय दंड संहिता की धाराओं और पोक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय में मात्र 8 कार्यदिवस में चालान प्रस्तुत किया गया. विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह ने बताया कि मामले में 41 गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और कोई भी गवाह बयान से नहीं पलटा.

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