जरुरी जानकारी | हिंदुजा रिन्यूएबल्स की विवादित भूमि पर सौर संयंत्र लगाने की याचिका रद्द
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिंदुजा रिन्यूएबल्स टू प्राइवेट लिमिटेड की राज्य में एक विवादित भूमि पर 146 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सौर संयंत्र लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है।
बेंगलुरु, 10 अक्टूबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिंदुजा रिन्यूएबल्स टू प्राइवेट लिमिटेड की राज्य में एक विवादित भूमि पर 146 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सौर संयंत्र लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति सी एम पूनाचा की पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें मुंबई की कंपनी को स्थायी ढांचा नहीं बनाने का निर्देश दिया गया था।
निचली अदालत ने परिवार के सदस्यों के बीच लबित संपत्ति विवाद को ध्यान में रखकर यह आदेश दिया था।
उच्च न्यायालय ने हाल में अपने निर्णय में कहा कि ‘अपीलकर्ता/ कंपनी का आचरण पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं है।’
न्यायालय ने यह भी देखा कि कंपनी ने निचली अदालत के आदेशों के बाद बैनामा पर आगे बढ़ रही है।
गौरतलब है कि दिवंगत मल्लेशगौड़ा के दोनों नाबालिग बच्चों राहुल पाटिल और अंकिता ने अपने दादा द्वारा प्रबंधित संयुक्त परिवार की संपत्ति में 16.66 प्रतिशत हिस्से की मांग करते हुए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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