देश की खबरें | हिमाचल विधानसभा ने स्टांप शुल्क विधेयक पारित किया, भाजपा का बहिर्गमन
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शिमला, 23 सितंबर हिमाचल विधानसभा ने शनिवार को विपक्षी भाजपा के बहिर्गमन के बीच संशोधित रूप में स्टांप शुल्क में बढ़ोतरी से संबंधित भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक 2023 पारित कर दिया।
मूल विधेयक में 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर महिला और पुरुषों-दोनों के लिए आठ प्रतिशत स्टांप शुल्क का प्रस्ताव था, जो पहले महिलाओं और पुरुषों के लिए क्रमश: चार प्रतिशत तथा छह प्रतिशत था।
विपक्षी सदस्यों ने संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर महिलाओं के लिए आठ प्रतिशत स्टांप शुल्क अनुचित है।
मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इस प्रावधान में बदलाव के लिए संशोधन लाएगी।
बाद में, 80 लाख रुपये तक की संपत्ति पर महिलाओं के लिए चार प्रतिशत स्टांप शुल्क की सीमा बढ़ाने वाले विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया गया, लेकिन भाजपा इस बदलाव से संतुष्ट नहीं हुई और इसने सदन से बहिर्गमन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का सुझाव माने जाने के बावजूद इसने बहिर्गमन किया।
विधेयक पेश करने वाले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर है और कर्ज का बोझ 75,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
उन्होंने कहा कि संसाधन जुटाना जरूरी है लेकिन फिर भी स्टांप शुल्क पड़ोसी राज्य हरियाणा के बराबर है।
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