देश की खबरें | उच्च न्यायालय का निर्देश: कांग्रेस विधायक आत्मसमर्पण करें अन्यथा गिरफ्तार किया जाए

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धनशोधन मामले का सामना कर रहे कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर को बुधवार तक या तो आत्मसमर्पण करना चाहिए या उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

चंडीगढ़, दो अक्टूबर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धनशोधन मामले का सामना कर रहे कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर को बुधवार तक या तो आत्मसमर्पण करना चाहिए या उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अदालत ने पानीपत निवासी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया है कि एजेंसियां ​​छोकर के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे।

छोकर पांच अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पानीपत के समालखा निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं।

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को कहा कि छोकर को या तो आत्मसमर्पण करना चाहिए या बुधवार तक उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

वह धनशोधन और अन्य अपराधों के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक मामले का सामना कर रहे हैं।

याचिका के अनुसार उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं और ईडी भी उनकी जांच कर रही है।

याचिका में दावा किया गया है कि एक मामले में गुरुग्राम की एक अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किए थे, जिसके खिलाफ छोकर ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी।

हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए एक याचिका आई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह (छोकर) कई मामलों का सामना कर रहे हैं और उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई भी चल रही है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं, लेकिन वे खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अदालत ने निर्देश दिया है कि वह बुधवार तक आत्मसमर्पण कर दें या उन्हें गिरफ्तार किया जाये।’’

पिछले साल 25 जुलाई को ईडी ने कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत छोकर और उनके बेटे से जुड़े कई परिसरों पर छापे मारे थे।

ईडी ने छोकर के खिलाफ 2021 में मामला दर्ज किया था।

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