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देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग से मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब मांगा

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देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग से मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब मांगा

मुंबई, 10 जुलाई बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) को मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं का जवाब देने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय, न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की पूर्ण पीठ ने पिछले सप्ताह आयोग को एक नोटिस जारी किया था। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मराठा समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) श्रेणी में आरक्षण प्रदान किया था।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और अधिवक्ता साकेत मोने ने आयोग की तरफ से पक्ष रखा और हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा।

अदालत ने आयोग को हलफनामा दायर करने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया और याचिका पर अगली सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख तय की।

अदालत ने इस महीने की शुरुआत में याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू की थी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 10, 2024 10:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).