देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने आईजीयू चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

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नयी दिल्ली, 12 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर को होने वाले भारतीय गोल्फ संघ (आईजीयू) के चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रामेश्वर सिंह मलिक को मतदान अधिकारी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद निवर्तमान बृजिंदर सिंह का फिर से अध्यक्ष बनना तय है क्योंकि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मलिक ने मंगलवार को एक नोटिस जारी करके बताया था कि प्रत्येक पद के लिए सिर्फ एक दावेदार होने के कारण सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने जाएंगे।

लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हो सकता क्योंकि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता बंगाल गोल्फ संघ को नतीजे घोषित होने के बाद चुनाव को चुनौती देने की छूट दे दी है।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मलिक आईजीयू चुनाव कराने के लिए नियुक्त किए गए तीसरे मतदान अधिकारी हैं। उनसे पहले नियुक्त किए गए दो मतदान अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था।

बंगाल गोल्फ संघ ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मलिक की नियुक्ति को चुनौती दी थी, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से परहेज किया।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एकल पीठ ने 10 दिसंबर को आदेश जारी करते हुए कहा, ‘‘ मेरा विचार है कि इस स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना अनुचित है। कोई भी विवाद प्रक्रिया के दौरान नहीं, बल्कि चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए उठाया जा सकता है।’’

आदेश में कहा गया है, ‘‘लंबित आवेदनों के साथ रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के बाद याचिकाकर्ता या किसी अन्य पक्ष के लिए उचित कानूनी उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।’’

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