देश की खबरें | घोड़ा—खच्चरों से क्रूरता करने वाले संचालकों को काली सूची में डालने का उच्च न्यायालय का आदेश

नैनीताल, 13 अगस्त उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से चारधाम यात्रा मार्ग पर क्रूरता करने वाले घोड़ा—खच्चर संचालक और मालिकों को काली सूची में डालने का आदेश देते हुए कहा कि उन पर केवल जुर्माना करना पर्याप्त नहीं है।

उच्च न्यायालय का यह आदेश यात्रा मार्ग पर घोड़ा और खच्चर संचालकों के जानवरों से क्रूर व्यवहार किए जाने के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर हाल में सुनवाई के दौरान आया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि घोड़ा—खच्चर संचालक ज्यादा व्यवसायिक लाभ कमाने के चक्कर में पशुओं को क्षमता से अधिक काम करने को मजबूर करते हैं या उनकी भार ढ़ोने की क्षमता से अधिक वजन उठवाते हैं ।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाल में यह निर्णय सुनाते हुए कहा, ‘‘हमारा मानना है कि पशुओं पर क्रूरता करने वाले संचालकों पर केवल जुर्माना लगाना या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना गलतियां करने वाले घोड़ा—खच्चर संचालकों को इससे रोकने और उनमें अनुशासन लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

न्यायाधीशों ने कहा कि जुर्माना नाममात्र का है और आपराधिक मामलों को तय करने में सालों लगते हैं ।

उन्होंने कहा कि गलतियां करने वाले अश्व संचालकों और मालिकों में इसे लेकर कोई डर नहीं है कि अगर वे अपना आचरण नहीं सुधारेंगे तो उन्हें क्या दुष्परिणाम भुगतने होंगे और इसलिए वे व्यवसायिक लाभ के लिए पशुओं से क्रूरता करते रहते हैं ।

उच्च न्यायालय ने कहा, "घोड़ा—खच्चरों के खिलाफ क्रूरता रोकने के लिए केवल एक ही प्रभावी तरीका है कि अपने अश्वों से क्रूरता और दुर्व्यवहार करते पाए जाने वाले संचालकों और मालिकों को काली सूची में डाल दिया जाए ।"

यह याचिका पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी और सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम ने दायर की है ।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)