Jharkhand High Court: उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश को बढ़ाया

झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस नेताओं पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर दायर एक मामले में अगले निर्देश तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के अपने आदेश को बढ़ा दिया.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Photo Credits-ANI Twitter)

रांची, 3 नवंबर : झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Tomar) के खिलाफ कांग्रेस नेताओं पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर दायर एक मामले में अगले निर्देश तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के अपने आदेश को बढ़ा दिया.

तोमर की तरफ से इस मामले के खिलाफ उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है. न्यायमूर्ति एस. के. द्विवेदी ने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया और मामले की अगली सुनवाई तक मंत्री के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया. यह भी पढ़ें : Mumbai Drugs Case: मंहगे कपड़े पहनने संबंधी आरोपों पर वानखेड़े ने कहा- ‘मलिक अफवाह फैला रहे’

भाजपा नेता तोमर ने कई साल पहले धनबाद में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कांग्रेस के एक नेता ने धनबाद की दीवानी अदालत में आपराधिक मामला दायर किया था.

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