Heroin Seizure at Mundra Port: एनआईए अदालत ने महिला की जमानत याचिका खारिज की

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन तस्करी से जुडे मामले में गिरफ्तार एक महिला की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Twitter)

अहमदाबाद, 29 दिसंबर : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन तस्करी से जुडे मामले में गिरफ्तार एक महिला की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने इस साल सितंबर में गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा बंदरगाह से इस महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया था. महिला और उसके पति पर 2988.2 किलोग्राम हेरोइन के आयात में शामिल होने का आरोप है.

विशेष न्यायाधीश शुभदा बक्शी की अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि चेन्नई स्थित आशी ट्रेडिंग कंपनी की सह-मालिक वैशाली गोविंदराजू की इस मामले में संलिप्तता थी. अदालत ने कहा कि वैशाली करीब 21,000 करोड़ रुपये की हेरोइन के आयात में शामिल पाई गई थीं और ऐसे में जमानत देने से इस मामले की जांच की प्रक्रिया बाधित होगी. यह भी पढ़ें : कांग्रेस में फिर शामिल होंगे सुनील शास्त्री, प्रियंका गांधी से की मुलाकात

वैशाली की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनआईए के विशेष लोक अभियोजक अमित नायर ने अदालत को बताया कि एजेंसी मादक पदार्थों की एक अन्य खेप की भी जांच कर रही है जिसे इसी तरह भारत लायी गयी थी.

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