देश की खबरें | ईडी मामले में राकांपा नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई के लिये स्थगित

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 17 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।

नयी दिल्ली, 14 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 17 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।

मलिक ने अपनी जमानत याचिका की सुनवाई बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किये जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई उस वक्त स्थगित कर दी, जब उन्हें बताया गया कि इस मामले में मलिक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल उपलब्ध नहीं हैं।

पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि मलिक को एक नई याचिका दायर करने की आवश्यकता है, क्योंकि बम्बई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत संबंधी उनकी याचिका पर फैसला किया है।

हालांकि, मलिक के वकील ने पीठ से मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक स्थगित करने का आग्रह किया, क्योंकि सिब्बल उपलब्ध नहीं थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने दलील दी कि मलिक ने उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर दिए गए स्थगन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब जब उच्च न्यायालय में उनकी संबंधित याचिका पर फैसला हो गया है, तो शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका अब निष्प्रभावी हो गयी है।

इन दलीलों के बावजूद पीठ ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।

उच्च न्यायालय ने मेडिकल आधार पर जमानत को लेकर मलिक की याचिका खारिज कर दी थी।

ईडी ने मलिक को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के साथ कथित संबंधों को लेकर धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

राकांपा नेता न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

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