देश की खबरें | ज्ञानवापी प्रकरण : अधूरी रही मुस्लिम पक्ष की दलील, अगली सुनवाई 30 मई को

वाराणसी (उत्तर प्रदेश), 26 मई वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने के मसले पर बृहस्पतिवार को संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिये 30 मई की तारीख नियत की।

शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने आज मुकदमे की पोषणीयता (मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने) पर अपनी दलील रखी। उनके अनुसार हालांकि अभी दलील पूरी नहीं हो पायी, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 30 मई नियत कर दी है।

सिंह ने बताया कि अगली सुनवाई के दिन अधूरी दलील को जारी रखा जाएगा।

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में प्राप्त शिवलिंग मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था। उन्होंने कहा, ‘‘ उन लोगों ने पहले शिवलिंग से छेड़छाड़ की है, जो साफ दिख रहा है। इस मुद्दे को भी हम न्यायालय में आगे उठायेंगे। पहले मामले की पोषणीयता यानी ऑर्डर सात रूल 11 की सुनवाई हो जाये।’’

जैन ने कहा कि आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी है तथा सर्वे विडियोग्राफी की फोटो और सीडी की कॉपी हमें कल (शुक्रवार) को मिल जाएगी।

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को जिला जज ए. के. विश्वेश ने सबसे पहले मुकदमे की पोषणीयता से सम्बंधित मामले पर सुनवाई करने का फैसला करते हुए 26 मई की तारीख नियत की थी। इसके साथ ही अदालत ने ज्ञानवापी-श्रंगार गौरी परिसर में अदालत द्वारा नियुक्त आयोग की वीडियोग्राफी-सर्वे कार्यवाही पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दोनों पक्षों को एक सप्ताह का समय दिया है।

सं. सलीम जफर

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)