Gurugram: महिला से बलात्कार, आरोपी से शादी के लिए दबाव डाला गया

गुरुग्राम में 24 वर्षीय महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि एक व्यक्ति ने उससे बलात्कार किया और बाद में उस पर आरोपी से शादी के लिए दबाव डाला गया. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits PTI)

गुरुग्राम (हरियाणा), 22 अप्रैल : गुरुग्राम (Gurugram) में 24 वर्षीय महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि एक व्यक्ति ने उससे बलात्कार किया और बाद में उस पर आरोपी से शादी के लिए दबाव डाला गया. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. महिला ने बताया कि घटना करीब एक साल पहले पुलिस लाइंस इलाके में हुई. उसने बताया कि आरोपी ने अपने पुलिसकर्मी रिश्तेदारों की मदद से उसे चुप रहने की धमकी दी और कहा कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वे उसके आपत्तिजनक वीडियो (Offensive Video) को इंटरनेट पर डाल देंगे. उसने कहा कि पुलिसकर्मी दंपति ने उसे आरोपी से शादी करने के लिए दबाव डाला. महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह कुछ महीने पहले आरोपी आनंद से मिली थी. कुछ समय बाद महिला ने शख्स को बताया कि वह नौकरी की तलाश में है.

आनंद ने यह कहते हुए उसकी मदद करने की पेशकश की कि उसकी बहन और जीजा पुलिस में हैं और उसने महिला को गुरुग्राम आने के लिए कहा. शिकायत के अनुसार, महिला अपने जन्मदिन पर पुलिस लाइन्स इलाके के एक घर में गई थी, जहां मंजू नामक महिला जो कथित तौर पर आनंद की बहन थी, ने उसे केक काटने के लिए दिया और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई.महिला का आरोप है कि पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाया गया था. पीड़िता ने अपनी शिकायत में लिखा, ‘‘फिर आनंद ने मेरा बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.’’ उसने कहा कि कथित पुलिसकर्मी मंजू ने उसे यह कहते हुए धमकी दी कि उसने उसका एक वीडियो बनाया है और अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह इसे इंटरनेट पर वायरल कर देगी. उसने अपनी शिकायत में कहा, ‘‘मैं चुप रही. यह भी पढ़ें : Bihar: बिहार में अज्ञात चोरों ने एसबीआई बैंक के एटीएम से 24.59 लाख लूटे

आनंद, मंजू और फरीदाबाद में तैनात उसके पति रवि ने पिछले साल जुलाई में एक मंदिर में आनंद से शादी करने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया. मैं तब से सदमे में हूं. मैं काफी समय तक चुप रही लेकिन आखिरकार पुलिस के पास आई हूं.’’ पुलिस ने बताया कि आनंद के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 328 (जहर देकर नुकसान पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकन ने कहा, ‘‘शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.’’

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