देश की खबरें | गुरुग्राम : दो साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गुरुग्राम की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को 2020 में मानेसर इलाके में दो साल की एक बच्ची से बलात्कार के दोषी 29 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

गुरुग्राम, 17 अक्टूबर गुरुग्राम की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को 2020 में मानेसर इलाके में दो साल की एक बच्ची से बलात्कार के दोषी 29 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस ने बताया कि 2020 में एक स्थानीय निवासी ने मानेसर के एक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

उसने बताया कि शिकायत में उसने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति पर उसकी दो साल की बेटी को किसी बहाने से बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था।

शिकायत के आधार पर पश्चिम बंगाल के मूल निवासी निहरुल इस्लाम के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने बताया कि मुकदमे के दौरान पुलिस ने गवाह पेश किये जिन्होंने अदालत में आरोपी के खिलाफ गवाही दी।

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अदालत में दायर आरोपपत्र और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने बुधवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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