देश की खबरें | गुरुग्राम इमारत हादसा: चिंटेल्स इंडिया परियोजना का संरचनात्मक ऑडिट कराएगी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गुरुग्राम में अपने आवासीय टावर के आंशिक रूप से ढहने के एक दिन बाद रियल इस्टेट कंपनी चिंटेल्स इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि वह ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ घटना पर स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है और पूरी परियोजना का एक संरचनात्मक ऑडिट कराएगी।
नयी दिल्ली, 11 फरवरी गुरुग्राम में अपने आवासीय टावर के आंशिक रूप से ढहने के एक दिन बाद रियल इस्टेट कंपनी चिंटेल्स इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि वह ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ घटना पर स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है और पूरी परियोजना का एक संरचनात्मक ऑडिट कराएगी।
यह घटना हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-109 में ‘चिंटेल्स पैराडिसो’ प्रोजेक्ट में हुई। अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ने बिल्डर और निर्माण ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है, जबकि जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
चिंटेल्स इंडिया के प्रबंध निदेशक प्रशांत सोलोमन ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया है क्योंकि हमारे निवासियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी चिंता है। प्रारंभिक जांच में हमें पता चला है कि दुर्घटना एक बाशिंदे द्वारा अपने अपार्टमेंट में ठेकेदार से मरम्मत कार्य कराने के दौरान हुई।’’
सोलोमन के अनुसार, कंपनी ने परियोजना के संबंध में शिकायतों के मद्देनजर पिछले साल एक संरचनात्मक ऑडिट कराया था। सोलोमन ने कहा, ‘‘हम जल्द से जल्द दूसरा संरचनात्मक ऑडिट शुरू करेंगे। यदि संरचना में कोई दोष पाया जाता है तो हम प्रभावित खरीदारों को विधिवत मुआवजा देंगे या मरम्मत कार्य पूरा होने तक वैकल्पिक व्यवस्था में प्रभावित निवासियों को समायोजित करेंगे।’’
सोलोमन ने कहा, ‘‘...हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। हम दुख की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों से संवेदना प्रकट करते हैं और उनकी पूरी मदद करेंगे।’’
चिंटेल्स इंडिया ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे क्षेत्र में कई आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाएं विकसित की हैं। पुलिस उपायुक्त दीपक सहारन ने बताया, ‘‘प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।’’
बजघेरा थाने में बिल्डर और कंस्ट्रक्शन ठेकेदार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) और 34 (समान मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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