Gujarat: गुजरात सरकार ने मास्क से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों से 249 करोड़ रुपये जु्र्माना वसूला
गुजरात पुलिस ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पिछले दो वर्षों में बिना मास्क के घूमते पाए गए 36 लाख से अधिक लोगों से 249 करोड़ रुपये से ज्यादा जुर्माना वसूला है. गुजरात सरकार ने राज्य विधानसभा को यह जानकारी दी.
गांधीनगर, 11 मार्च : गुजरात पुलिस ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पिछले दो वर्षों में बिना मास्क के घूमते पाए गए 36 लाख से अधिक लोगों से 249 करोड़ रुपये से ज्यादा जुर्माना वसूला है. गुजरात सरकार ने राज्य विधानसभा को यह जानकारी दी. बृहस्पतिवार को प्रश्नकाल के दौरान एक कांग्रेस विधायक द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि बीते दो वर्षों में मास्क से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 36.26 लाख लोगों से कुल 249.90 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है. पटेल गुजरात के गृह मंत्रालय का प्रभार भी संभालते हैं.
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस अवधि में पुलिस ने मौके पर जुर्माना न देने वाले लगभग 52,000 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और महामारी रोग अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की. पटेल के मुताबिक, मास्क से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर लगभग 59.85 करोड़ रुपये का जुर्माना अकेले अहमदाबाद जिले में वसूला गया, जबकि सूरत (29.47 करोड़ रुपये जुर्माना) और वडोदरा (21.01 करोड़ रुपये जुर्माना) इस मामले में क्रमश: दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे. यह भी पढ़ें : Punjab Election Results 2022: भगवंत मान करेंगे दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात, शपथ ग्रहण का निमंत्रण देंगे
मालूम हो कि गुजरात में मौजूदा समय में सार्वजनिक जगहों पर और वाहनों के अंदर मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लागू है. जुलाई 2020 में इस संबंध में जुर्माने की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई थी. एक महीने के भीतर गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत इसे दोबारा बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया था.