देश की खबरें | गुजरात: आप नेताओं केजरीवाल और संजय सिंह ने मानहानि मामले में त्वरित सुनवाई की अर्जी दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) में उनके सहयोगी एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार को अहमदाबाद की एक सत्र अदालत में अर्जी देकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में निचली अदालत द्वारा उनके विरूद्ध जारी समन को चुनौती संबंधी उनके पुनरीक्षण आवेदन पर त्वरित सुनवाई का आग्रह किया।

अहमदाबाद, 21 अगस्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) में उनके सहयोगी एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार को अहमदाबाद की एक सत्र अदालत में अर्जी देकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में निचली अदालत द्वारा उनके विरूद्ध जारी समन को चुनौती संबंधी उनके पुनरीक्षण आवेदन पर त्वरित सुनवाई का आग्रह किया।

सत्र न्यायाधीश ए वी हिरपारा ने कहा कि त्वरित सुनवाई का आग्रह करने वाली अर्जी पर मंगलवार को वह आदेश जारी करेंगे।

आप के ये दोनों नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के सिलसिले में ‘व्यंग्यात्मक’ एवं ‘अपमानजनक’ बयानों को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज कराये गये आपराधिक मानहानि मामले का सामना कर रहे हैं।

केजरीवाल और सिंह ने इस मामले की त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया क्योंकि अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की।

उनके वकील ओम कोतवाल ने अदालत से अनुरोध किया कि गुजरात उच्च न्यायालय में 29 अगस्त और मेट्रोपोलिटन अदालत में 31 अगस्त को संबंधित मामलों की सुनवाई होने से पहले वह इस विषय पर आगे बढे।

केजरीवाल और सिंह ने सत्र अदालत में अपने पुनरीक्षण आवेदन का निस्तारण होने तक अपने विरूद्ध आपराधिक मानहानि सुनवाई पर स्थगन का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का रूख किया था।

उच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को राज्य सरकार और गुजराज विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल को नोटिस जारी कर 29 अगस्त तक जवाब मांगा था। साथ ही, उसने केजरीवाल और सिंह को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

इस बीच मेट्रोपोलिटन अदालत ने इन दोनों को समन को लेकर 30 अगस्त को उसके सामने पेश होने का समय दिया। अदालत ने यह कहते हुए दोनों नेताओं को समन जारी किया था कि प्रथम दृष्टया उनके विरूद्ध भादंसं की धारा 500 के तहत मामला जान पड़ता है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त का आदेश दरकिनार कर दिया था जिसके बाद दोनों नेताओं ने टिप्पणी की थी और तब गुजरात उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार पटेल ने मानहानि का मामला दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार दोनों आप नेताओं ने संवाददाता सम्मेलनों में और ट्विटर हैंडल पर मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय पर निशाना साधते हुए ‘अपमानजनक’ टिप्पणियां की थीं।

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