सरकार ने पेरासिटामोल से तैयार फार्मूलेशंस के निर्यात से प्रतिबंध हटाया

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘पेरासिटामोल से बनने वाले फार्मूलेशंस (फिक्स्ड डोज मिश्रण) के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया गया है। हालांकि पेरासिटामोल बनाने में काम आने वाले माल के निर्यात पर रोक जारी रहेगी।’’

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नयी दिल्ली, 17 अप्रैल कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच सरकार ने शुक्रवार को पेरोसिटामोल से बनने वाले दवा फार्मूलेशंस के निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटा दिये।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘पेरासिटामोल से बनने वाले फार्मूलेशंस (फिक्स्ड डोज मिश्रण) के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया गया है। हालांकि पेरासिटामोल बनाने में काम आने वाले माल के निर्यात पर रोक जारी रहेगी।’’

प्रतिबंध की श्रेणी के तहत आने वाली वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यातकों को डीजीएफटी से अनापत्ति प्रमाणपत्र या लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

सरकार ने पेरासिटामोल समेत 26 दवाओं के निर्यात पर तीन मार्च को प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में छह अप्रैल को सरकार ने 24 दवाओं में प्रयुक्त होने वाले रसायनों और फार्मूलेशंस के निर्यात से रोक हटा ली थी। इसमें पेरासिटामोल को छोड़ दिया गया था।

भारत ने अप्रैल-जनवरी 2019-20 के दौरान 5.41 अरब डॉलर के पेरासिटामोल फार्मूलेशंस का निर्यात किया था। जबकि 2018-19 में इसका कुल निर्यात 5.8 अरब डॉलर था।

पेरासिटामोल का सामान्यत: उपयोग बुखार और बदनदर्द के इलाज में किया जाता है।

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