देश की खबरें | सरकार ने अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए

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एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, पांच नवम्बर सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और यात्रियों के आगमन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश बृहस्पतिवार को जारी किए जिसके तहत संस्थागत पृथकवास से छूट पाने के लिए उन्हें अपनी यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी।

भारत आने वाले यात्री हवाई अड्डों पर कोविड-19 की जांच करा सकते है जहां प्रावधान उपलब्ध हैं।

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स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन के माध्यम से पोर्टल या नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक घोषणा पत्र (अंडरटेकिंग) देने की जरूरत होगी जिसमें कहा गया हो कि वे अपने स्वास्थ्य के लिए 14 दिनों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र/घर में पृथक-वास/ स्व:निगरानी में रहने के लिए उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण के निर्णय का पालन करेंगे।

इनमें कहा गया है कि छूट की मांग के लिए, उन्हें भारत आने के लिए उड़ान भरने से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

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दिशा-निर्देशों में कहा गया है, ‘‘संस्थागत पृथक-वास से छूट पाने के लिए उन्हें अपनी यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट सौंपनी होगी। यह जांच यात्रा शुरू करने से पहले 72 घंटे के भीतर कराई जानी चाहिए। जांच रिपोर्ट को विचार के लिए पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।’’

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि आरटी-पीसीआर नेगेटिव प्रमाण पत्र के बिना पहुंचने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्री और संस्थागत पृथक-वास से छूट लेने की इच्छा रखने वाले भी हवाई अड्डों पर जांच करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जहां ऐसे प्रावधान मौजूद हैं।

इनमें कहा गया है कि जो अंतरराष्ट्रीय यात्री आरटी-पीसीआर नेगेटिव प्रमाण पत्र के बिना पहुंचेंगे या हवाई अड्डे (यदि सुविधा उपलब्ध है) पर पहुंचने पर आरटी पीसीआर जांच नहीं कराते हैं/ या ऐसे हवाई अड्डे पहुंचने पर जहां जांच सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें सात दिन के संस्थागत पृथक-वास और सात दिन के लिए घर में पृथक-वास में रहना होगा।

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