ताजा खबरें | राज्यों के लिए मॉडल जेल अधिनियम लाने जा रही है सरकार : शाह

Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि सरकार राज्यों के लिए एक प्रारूप या मॉडल जेल अधिनियम लाने जा रही है जो अंतिम चरण में है।

नयी दिल्ली, चार अप्रैल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि सरकार राज्यों के लिए एक प्रारूप या मॉडल जेल अधिनियम लाने जा रही है जो अंतिम चरण में है।

उन्होंने कहा कि इसमें कैदियों के पुनर्वास, जेल अधिकारियों की सख्ती और आचरण के नियमन, जेलों की सुरक्षा, महिलाओं के लिए अलग जेल और खुली जेल आदि के संबंध में प्रावधान होंगे।

शाह ने लोकसभा में ‘दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) विधेयक, 2022’ पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘‘हम जेलों के लिए एक मॉडल अधिनियम लाने जा रहे हैं। इसे राज्यों को भेजा जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि इसे राज्यों को अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इसमें कैदियों के पुनर्वास के लिए, उन्हें जेल से छूटने के बाद समाज में पुनर्प्रस्थापित करने की व्यवस्था के अलावा जेल अधिकारियों की सख्ती, उनके आचरण आदि के नियमन के लिए प्रावधान होंगे।

शाह ने कहा कि जेलों की उच्चतम सुरक्षा, खुली जेल, महिलाओं के लिए जेल, ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग व्यवस्था, बच्चों के साथ महिला कैदियों के लिए अलग बैरक बनाने के प्रावधान आदि पर भी विचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसमें कैदियों का मनोवैज्ञानिक आकलन करके उन्हें अपराध की आदत छुड़ाने के लिए मनोचिकित्सकों की सेवाएं देने, उनके लिए काउंसलिंग, थैरेपी और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का तथा कानूनी सहायता का प्रावधान है।

शाह ने कहा कि सरकार पैरोल, फरलो और समय से पहले रिहाई के मामले में भी राहत देने जा रही है साथ ही जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।

इससे पहले शाह ने विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए कहा कि केंद्र सरकार एक नया ‘मॉडल कारागार मैनुअल’ बना रही है जिसमें कैदियों के पुनर्वास, महिला कैदियों के लिए अलग जेल और खुली जेल समेत अनेक बिंदुओं को समाहित किया जाएगा।

शाह ने यह भी कहा कि औपनिवेशिक ब्रिटिश काल के दौरान कैदियों की पहचान संबंधी 1920 के कानून की जगह लेने वाले ‘दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) विधेयक, 2022’ को पृथक रूप से देखने के बजाय भावी मॉडल जेल मैनुअल के साथ देखना होगा।

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