देश की खबरें | उपहार अग्निकांड: दिल्ली उच्च न्यायालय अगस्त में सबूतों से छेड़छाड़ मामले की सुनवाई करेगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के आरोप में रियल एस्टेट कारोबारियों- सुशील और गोपाल अंसल- की दोषसिद्धि के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार को एक अगस्त की तिथि तय की।

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के आरोप में रियल एस्टेट कारोबारियों- सुशील और गोपाल अंसल- की दोषसिद्धि के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार को एक अगस्त की तिथि तय की।

न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि वह सजा बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस और उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संघ (एवीयूटी) की याचिकाओं के अलावा अंसल बंधुओं की सजा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम दलीलें सुनेंगे।

अदालत ने कहा, ‘‘अंतिम सुनवाई के लिए एक अगस्त की तिथि तय की गई है और इसके बाद बहस पूरी होने तक प्रतिदिन सुनवाई होगी।’’

अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि प्रथम अपीलीय अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखते हुए आरोपियों को दी गई सजा को कम कर दिया।

एवीयूटी ने अपनी याचिका में कहा कि जिला न्यायाधीश यह विचार करने में विफल रहे कि छेड़छाड़ का अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का था, क्योंकि इससे संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली प्रभावित हुई थी।

यह मामला मुख्य अग्निकांड मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ से संबंधित है, जिसमें अंसल बंधुओं को दोषी ठहराया गया था और उच्चतम न्यायालय ने उन्हें दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।

मजिस्ट्रेट अदालत ने आठ नवंबर, 2021 को रियल एस्टेट कारोबारियों को दोषी पाते हुए सात साल की जेल की सजा सुनाई थी।

दिल्ली की एक अदालत ने हालांकि 19 जुलाई, 2022 को सुशील और गोपाल अंसल को उपहार सिनेमा हॉल में आग लगने की घटना के संबंध में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था।

जिला न्यायाधीश ने अदालत के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और अंसल के तत्कालीन कर्मचारी पी पी बत्रा को भी जेल में काटी गई सजा के मद्देनजर रिहा करने का आदेश दिया था।

हालांकि, जिला न्यायाधीश ने पूर्व में मजिस्ट्रेटी अदालत द्वारा सुशील और गोपाल अंसल दोनों पर लगाए गए 2.25 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा था।

सजा के खिलाफ शर्मा और बत्रा की याचिकाओं पर भी एक अगस्त को सुनवाई होगी।

उपहार सिनेमा में 13 जून, 1997 को फिल्म ‘बॉर्डर’ के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

IND W vs BAN W, Semi-Final 1 Match Scorecard: सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया ने नौवीं बार एशिया कप के फाइनल में बनाई अपनी जगह, दीप्ति शर्मा ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

India Women vs Bangladesh Women, Semi-Final 1 Match Scorecard: पहले सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश के सामने रखा 150 रनों का लक्ष्य, शैफाली वर्मा ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

South Africa vs Namibia 2nd ODI Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका बनाम नामीबिया दूसरा वनडे मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

South Africa vs Namibia 2nd ODI Match Stats And Preview: दक्षिण अफ्रीका बनाम नामीबिया मुकाबले में कल होगी रोमांचक भिड़ंत, मैच से पहले जानें स्टैट्स और प्रीव्यू