देश की खबरें | एनजीटी बार एसोसिएशन का चुनाव 31 मार्च तक संपन्न कराएं: उच्चतम न्यायालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)को 31 मार्च तक बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया।

नयी दिल्ली, तीन मार्च उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)को 31 मार्च तक बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने एनजीटी के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे बार (विधिज्ञ) के वरिष्ठ सदस्यों में से एक चुनाव समिति और एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करें, जो चुनाव नहीं लड़ेंगे।

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एएनएस नाडकर्णी द्वारा दी गई इस जानकारी पर संज्ञान लिया कि पिछले छह वर्षों में विधिज्ञ (बार) निकाय का कोई चुनाव नहीं हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने 20 जनवरी को निर्देश दिया था कि चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएं।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का उसका आदेश एनजीटी बार एसोसिएशन पर भी लागू होगा।

हालांकि, न्यायालय ने वकीलों को एनजीटी बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट डालने के लिए दिल्ली बार काउंसिल को शपथ-पत्र देने की आवश्यकता से छूट दे दी।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 18 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) चुनाव में महिला वकीलों के लिए तीन पद आरक्षित करने का निर्देश दिया था।

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