देश की खबरें | अतिक्रमण रोधी टीम पर 2015 में हमला करने को लेकर आप की पूर्व पार्षद, 16 अन्य को जेल की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. आम आदमी पार्टी की एक पूर्व पार्षद सहित 17 लोगों को यहां 2015 में अतिक्रमण रोधी एक टीम पर हमला और पथराव करने के लिए एक स्थानीय अदालत ने सात से 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।

गुरुग्राम, 29 अप्रैल आम आदमी पार्टी की एक पूर्व पार्षद सहित 17 लोगों को यहां 2015 में अतिक्रमण रोधी एक टीम पर हमला और पथराव करने के लिए एक स्थानीय अदालत ने सात से 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि 15 मई 2015 की घटना में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम पर सेक्टर-47 झिमर बस्ती में हमला करने के अलावा पुलिस दलों पर पेट्रोल बम और रसोई गैस सिलेंडर भी फेंके गये थे, जिसमें ड्यूटी पर मौजूद एक मजिस्ट्रेट और 15 पुलिस कर्मी घायल हो गये।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह ने बृहस्पतिवार को सुनाई गई सजा में 10 महिलाओं सहित 17 दोषियों पर जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने दोषियों में 10 को सात साल की सश्रम कैद, जबकि सात को 10 साल की कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने आप की पूर्व पार्षद निशा सिंह सहित सभी 10 महिलाओं पर, 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और अन्य पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने एक आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि अदा नहीं किये जाने की सूरत में कैद की सजा दो से तीन साल बढ़ जाएगी।

अदालत ने कहा, ‘‘इसमें संदेह नहीं है कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों को घायल करने की बड़ी गलती की लेकिन यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उन लोगों को सुधारा नहीं जा सकता या पुनर्वासित नहीं किया जा सकता। ’’

मामले में 19 आरोपी थे। सुनवाई के दौरान रमेश और रतनलाल नाम के आरोपियों की मृत्यु हो गई।

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