नयी दिल्ली, 10 अप्रैल कथित जालसाज और एक प्रमुख कारोबारी की पत्नी से 200 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर ने सोमवार को दिल्ली की अदालत में अर्जी देकर आरोप लगाया कि उसके मामले की मौजूदा समय में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ‘पक्षपात’ कर रहे हैं और इसलिए सुनवाई दूसरे न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित की जाए।
चंद्रशेखर ने प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत में इस संबंध में अर्जी दी।
न्यायाधीश ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘चूंकि आवेदक/आरोपी ने पीठासीन अधिकारी /एएसजे पर पक्षपात का आरोप लगाया है, ऐसे में मामले को स्थानांतरित करने की अर्जी उन्हें (सुनवाई कर रहे न्यायाधीश को)उनकी टिप्पणी के लिए भेजी जाए जिसे इस अदालत के समक्ष 17 अप्रैल 2023 को अगली सुनवाई के दौरान रखा जा सकता है।’’
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि आरोपी को अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अदालत के समक्ष पेश किया जाए।
अपनी अर्जी में चंद्रशेखर ने दावा किया है कि मामले के अन्य आरोपियों को राहत दी गई लेकिन वहीं राहत उसे और उसकी पत्नी को नहीं दी गई।
चंद्रशेखर पर रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के कोष में कथित तौर पर अनियमितता करने के आरोप में अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार रेलिगेयर इंटरप्राइसेज के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से धोखाधड़ी करने और वूसली करने का आरोप है।
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