नयी दिल्ली, 5 जून : राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में मेडिकल आधार पर ज़मानत के आग्रह वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया.
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सकीय जरूरतों का ध्यान रखने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक के लिए बढ़ा दी. यह भी पढ़ें : UP: रायबरेली से हारने के बाद दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, अब राहुल करेंगे जनता की सेवा
अदालत मामले में वैधानिक ज़मानत का आग्रह करने वाली केजरीवाल की याचिका पर सात जून को सुनवाई कर सकती है.