देश की खबरें | दिल्ली के व्यक्ति की शहर के बाहर हत्या होने पर मुआवजा के बारे में बताए डीएसएलएसए : अदालत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से पूछा कि क्या ‘दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना’ राष्ट्रीय राजधानी के ऐसे बाशिंदे पर लागू होगी जिसकी मौत शहर के बाहर किसी अपराध में हो गयी हो।
नयी दिल्ली, तीन जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से पूछा कि क्या ‘दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना’ राष्ट्रीय राजधानी के ऐसे बाशिंदे पर लागू होगी जिसकी मौत शहर के बाहर किसी अपराध में हो गयी हो।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि यह एक कल्याणकारी योजना है और ऐसे मामलों में इसे लागू किए जाने पर विचार करने की जरूरत है, जहां दिल्ली के निवासी की राष्ट्रीय राजधानी के बाहर अपराध के कारण मौत हो गयी।
अदालत ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) से इसकी कानूनी स्थिति पर गौर करने और 25 अगस्त को सुनवाई के समय या उससे पहले इस बारे में अवगत कराने को कहा है।
दिल्ली के एक टैक्सी ड्राइवर की पिछले साल तब हत्या कर दी गयी थी जब वह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक यात्री को गंतव्य तक छोड़ने के बाद लौट रहा था। टैक्सी ड्राइवर के बेटे ने एक याचिका दाखिल की है, उसी पर अदालत का यह आदेश आया है।
वकील तारा नरूला के जरिए दाखिल की गयी याचिका में दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना, 2018 के तहत मुआवजे की मांग की गयी है।
टैक्सी ड्राइवर के बेटे ने दलील दी है कि परिवार में अकेले कमाने वाले अपने पिता के निधन के कारण उसे अपने और अपने परिवार के पुनर्वास के लिए मुआवजे की जरूरत है।
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