दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टावर विकिरण नियमों के तहत स्व प्रमाणन रिपोर्ट समय सीमा में दी राहत
(अर्थ 62 के स्थान पर शीर्षक, इंट्रो ठीक करते हुये रिपीट)
नयी दिल्ली, आठ अप्रैल दूरसंचार विभाग ने कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए संकट को देखते हुए नए मोबाइल टावर लगाने और मौजूदा साइटों के अद्यतन के लिए विकिरण (रेडिएशन) नियमों में स्व:अनुपालन रिपोर्ट देने के मामले में ढील दी है।
दूरसंचार विभाग ने सेवाप्रदाताओं को नए मोबाइल टावर को चालू करने या मौजूदा टावर का उन्नयन करने के बाद 30 दिन में स्व प्रमाणित अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने की अनुमति दी है।
आपरेटरों को भेजे पत्र में दूरसंचार विभाग ने कहा है, ‘‘नए टावर लगाने के मामले में इसे चालू करने के 30 दिन में स्व प्रमाणन देना देगा। वहीं मौजूदा साइट के अद्यतन पर स्व प्रमाधन 30 दिन में देना होगा।’’
दूरसंचार कंपनियों को इससे पहले नए मोबाइल टावर को चालू करने से पहले स्व प्रमाणन देना होता था। उद्योग संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) ने दूरसंचार विभाग को पत्र लिखकर नियमों में ढील देने आग्रह किया था।
सीओएआई ने कहा था कि बंदी की वजह से कर्मचारियों के लिए मोबाइल टावर साइटों पर विकिरण सर्वे के लिए जाना व्यावहारिक नहीं है। सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने इस बारे में दूरसंचार विभाग को 26 मार्च को पत्र लिखा था।
उद्योग की मांग को स्वीकार करते हुए दूरसंचार विभाग ने कहा है कि यदि आपरेटर मंजूर नियमों के तहत स्व प्रमाणन देते हैं तो उनपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। विभाग ने कहा है कि यह छूट अस्थायी और अगले निर्देश तक जारी जारी रहेगी।
अजय अजय महाबीर
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