देश की खबरें | वृत्तचित्र विवाद : अदालत ने मानहानि शिकायत पर बीबीसी, अन्य को समन जारी किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता द्वारा दायर आपराधिक शिकायत पर बुधवार को बीबीसी, विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव को समन जारी किया।

नयी दिल्ली, तीन मई दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता द्वारा दायर आपराधिक शिकायत पर बुधवार को बीबीसी, विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव को समन जारी किया।

भाजपा नेता ने इन्हें 2002 के गुजरात दंगों पर बने एक वृत्तचित्र को प्रसारित करने या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) को बदनाम करने वाली किसी भी अन्य सामग्री को प्रकाशित करने से रोकने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि बीबीसी के वृत्तचित्र ‘‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’’ ने भाजपा, आरएसएस और विहिप जैसे संगठनों को बदनाम किया है।

अदालत को बताया गया कि सरकार द्वारा वृत्तचित्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हालांकि, श्रृंखला को समर्पित एक विकिपीडिया पृष्ठ इसे देखने के लिए लिंक प्रदान करता है और सामग्री अभी भी इंटरनेट आर्काइव पर उपलब्ध है।

गौरतलब है कि विकिमीडिया फाउंडेशन, विकिपीडिया का वित्तपोषण करता है जबकि इंटरनेट आर्काइव, अमेरिका आधारित एक ‘डिजिटल लाइब्रेरी’ है।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) रुचिका सिंगला ने कहा, ‘‘प्रतिवादी (बीबीसी, विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव) को मुद्दों के निपटारे के लिए मुकदमे का समन जारी किया जाए।’’

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 मई के लिए सूचीबद्ध की।

शिकायतकर्ता विनय कुमार सिंह ने कहा कि वह भाजपा की झारखंड इकाई की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं और आरएसएस और विहिप के सक्रिय स्वयंसेवक हैं।

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