देश की खबरें | देहरादून,हरिद्वार के जिला न्यायालय दो सप्ताह तक नियमित अदालतें न लगाएं: उच्च न्यायालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून और हरिद्वार की जिला अदालतों को कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर दो सप्ताह तक नियमित अदालतें न लगाने के निर्देश दिए हैं ।

नैनीताल, छह अप्रैल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून और हरिद्वार की जिला अदालतों को कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर दो सप्ताह तक नियमित अदालतें न लगाने के निर्देश दिए हैं ।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार धनंजय चतुर्वेदी द्वारा यहां मंगलवार रात जारी निर्देश के अनुसार, देहरादून और हरिद्वार में नियमित रूप से काम कर रही जिला अदालतें इस अवधि के दौरान केवल महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई करें।

इसके अलावा, अदालतों में केवल एक तिहाई कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा तथा परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा ।

दोनों ही जिलों के जिला न्यायाधीशों से कहा गया है कि वे अपने यहां कार्यरत 45 साल की उम्र से ज्यादा के कर्मचारियों से भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार टीकाकरण करवाने को कहें ।

कुछ दिनों से उत्तराखंड में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं । सोमवार को भी प्रदेश में 547 कोविड मामले दर्ज किए गए जिनमें से सर्वाधिक 224 मामले देहरादून में जबकि 194 हरिद्वार में दर्ज किए गए ।

जिला न्यायाधीशों से अपने यहां की बार संघों को भी इन निर्देशों के बारे में बताने को कहा गया है ।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now