AI Urination Case: एयर इंडिया के खिलाफ DGCA का एक्शन, पेशाब कांड मामले में लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना

विमानन नियामक डीजीसीए ने एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के दौरान एक यात्री के कथित तौर पर महिला सहयात्री पर पेशाब करने की घटना के संदर्भ में एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

एयर इंडिया (Photo Credits WC)

AI Urination Case: विमानन नियामक डीजीसीए ने एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के दौरान एक यात्री के कथित तौर पर महिला सहयात्री पर पेशाब करने की घटना के संदर्भ में एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि उस विमान के प्रमुख पायलट (पायलट इन कमांड) का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है.

इसके साथ ही उसने कहा कि 26 नवंबर, 2022 को हुई इस घटना के संदर्भ में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने पर एयर इंडिया की उड़ान सेवा निदेशक पर भी तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. डीजीसीए के संज्ञान में यह मामला चार जनवरी को आने पर एयर इंडिया को नोटिस जारी किया गया था. नियामक ने एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए की है. यह भी पढ़े: Air India Urination Case: महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा की नई तस्वीर आई सामने, पुलिस से बचने के लिए बदला लुक?

यह घटना पिछले साल 26 नवंबर की है. एयर इंडिया की न्यूयॉर्क- दिल्ली उड़ान के दौरान शंकर मिश्रा नाम के एक यात्री ने कथित तौर पर एक महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था. एयर इंडिया ने एक दिन पहले मिश्रा को चार महीने के लिए एयरलाइन में यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया था. इसके पहले एयरलाइन ने 30 दिनों की यात्रा पाबंदी लगाई थी.

यह मामला चर्चा में आने के बाद मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था. अब वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. डीजीसीए ने कहा कि उसके नोटिस पर एयरलाइन प्रबंधन की तरफ से भेजे गए जवाब की समीक्षा की गई और यह कदम उठाने का फैसला किया गया.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\