नयी दिल्ली, 29 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने उचित मंजूरी के बिना रिज क्षेत्र में छह से आठ फीट चौड़ा रास्ता बनाने के लिए अधिकारियों की खिंचाई करते हुए बुधवार को कहा कि रिज वन विभाग की संपत्ति नहीं है, बल्कि नागरिकों की है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि वन विभाग केवल राष्ट्रीय राजधानी में वन क्षेत्र का संरक्षक है और अधिकारियों से मध्य रिज क्षेत्र में मार्ग के निर्माण से संबंधित पूरा रिकॉर्ड अदालत के सामने रखने को कहा।
अदालत ने कहा, ‘‘रिज क्षेत्र वन विभाग की मालिकाना संपत्ति नहीं है। आप केवल हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। आप इसके साथ लापरवाही भरा व्यवहार नहीं कर सकते। आप रिज के मालिक नहीं हैं। रिज में मौजूदा चीजों के संरक्षण के लिए आपकी आवश्यकता है जो देश के, खासकर दिल्ली के नागरिकों का है।’’
राष्ट्रीय राजधानी का ‘फेफड़ा’ माना जाने वाला रिज दिल्ली में अरावली पहाड़ी श्रृंखला का विस्तार है और एक चट्टानी, पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है। प्रशासनिक कारणों से इसे चार क्षेत्रों-दक्षिण, दक्षिण-मध्य, मध्य और उत्तर में बांटा गया है। इन चार क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल लगभग 7,784 हेक्टेयर है।
वन क्षेत्र और रिज के संरक्षण से संबंधित वर्तमान मामले में अदालत की सहायता कर रहे 'एमिकस क्यूरी' अधिवक्ता गौतम नारायण, आदित्य एन प्रसाद और प्रभसहाय कौर ने बताया कि मध्य रिज के अंदर इसरो स्टेशन की ओर जाने वाली एक सड़क के अलावा, छह से आठ फीट का रास्ता भी है जिसे बिना किसी मंजूरी के बनाया गया।
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि जिस रास्ते का इस्तेमाल कुछ संरक्षण गतिविधियों के लिए किया गया, उसके लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं थी, हालांकि मामला अब मंजूरी के लिए रिज प्रबंधन बोर्ड को भेजा गया है।
अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारी का आचरण, पहले मार्ग का निर्माण करना और फिर मंजूरी का अनुरोध करना, प्रथमदृष्टया उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। अदालत ने निर्देश दिया कि अगर 15 दिसंबर तक अनुमति नहीं मिलती है तो मार्ग को हटा दिया जाए और पूर्व की स्थिति बहाल की जाए।
अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से बृहस्पतिवार तक वन विभाग से अगले महीने दक्षिणी रिज में एक अधिसूचित अभयारण्य के अंदर ‘‘वॉक विद वाइल्डलाइफ’’ कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में निर्देश लेने को भी कहा।
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