देश की खबरें | दिल्ली हिंसा:सैलून, ई-रिक्शा गोदाम जलाने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी महीने में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान एक सैलून और एक ई-रिक्शा गोदाम को आग के हवाले कर देने के अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
नयी दिल्ली, 25 जून दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी महीने में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान एक सैलून और एक ई-रिक्शा गोदाम को आग के हवाले कर देने के अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सुनवाई के दौरान 24 जून को दो आदेश जारी करते हुए सुएब और प्रिंस की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी।
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इससे पहले, पुलिस ने अदालत में यह दलील दी कि इन लोगों को जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अन्य सह-आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना अभी शेष है।
सुएब को हर्ष ट्रेडिंग कंपनी की एक इकाई, अमन ई-रिक्शा गोदाम में लूटपाट करने और उसे आग के हवाले कर देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
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पुलिस ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन और उनके सहयोगी भी इस मामले में संलिप्त थे।
प्रिंस को भजनपुरा इलाके में मोबाइल फोन की एक दुकान लूटने और एक सैलून को आग के हवाले करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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