देश की खबरें | दिल्ली दंगा: अदालत ने व्यक्ति को चार मामलो में जमानत दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े चार अलग-अलग मामलों में एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि दंगे में उसकी संलिप्तता दर्शाने के लिए और एक समुदाय के खिलाफ नारे लगाने के सिलसिले में कोई स्वतंत्र गवाह, सीसीटीवी फुटेज या वीडियो रिकार्डिंग नहीं है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े चार अलग-अलग मामलों में एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि दंगे में उसकी संलिप्तता दर्शाने के लिए और एक समुदाय के खिलाफ नारे लगाने के सिलसिले में कोई स्वतंत्र गवाह, सीसीटीवी फुटेज या वीडियो रिकार्डिंग नहीं है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दंगे के दौरान भजनपुरा में कथित रूप से आगजनी, लूटपाट और दुकानों में तोड़-फोड़ करने के मामलों में 20,000-20,000 रूपये के जमानती बांड व मुचलके भरने पर आरोपी नीरज को राहत दी।

यह भी पढ़े | Uttarakhand: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाई कोर्ट से झटका, CBI करेगी करप्शन के आरोपों की जांच.

अदालत ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा कि बीट कांस्टेबलों द्वारा नीरज की आरोपी के रूप में शिनाख्त संदिग्ध है क्योंकि ऐसा काफी समय गुजरने के बाद किया गया।

अदालत ने कहा कि नीरज को महज इस आधार पर इन मामलों में सलाखों के पीछे नहीं रहने दिया जा सकता है कि वह इलाके में बदनाम है।

यह भी पढ़े | मध्यप्रदेश: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ‘पद्मावत’ का विरोध करने वालों पर दर्ज केस वापस लेने का किया ऐलान: 27 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

न्यायाधीश ने कहा , ‘‘ यह दर्शाने के लिए स्वतंत्र गवाह या वीडियो रिकार्डिंग नहीं है कि मौके पर आवेदक मौजूद था या वह दंगे में शामिल था एवं अन्य समुदाय के खिलाफ नारे लगा रहा था।’’

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों एवं विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था जिसमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गयी थी और करीब 200 घायल हुए थे।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\