Delhi-NCR: जीआरएपी तीन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर 162 चार पहिया वाहनों पर जुर्माना
दिल्ली परिवहन विभाग की प्रवर्तन दलों ने शहर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के मद्देनजर लगाए गए क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) तीन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने को लेकर 162 चार पहिया वाहनों पर जुर्माना लगाया है.
नयी दिल्ली, 5 नवंबर : दिल्ली परिवहन विभाग की प्रवर्तन दलों ने शहर में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के खतरनाक स्तर के मद्देनजर लगाए गए क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) तीन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने को लेकर 162 चार पहिया वाहनों पर जुर्माना लगाया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी
अधिकारियों ने बताया कि इन वाहनों के मालिकों पर उल्लंघन के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जीआरएपी चरण तीन प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में लगाए गए हैं, जिसके तहत बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध शामिल है. यह भी पढ़ें : मेडीगड्डा बैराज को लेकर एनडीएसए का पत्र ‘जल्दबाजी’ में भेजा गया : तेलंगाना सरकार
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट (सबसे अधिक प्रभावित) -रोहिणी, द्वारका, ओखला, पंजाबी बाग, विवेक विहार, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, आरके पुरम, बवाना, नरेला, मुंडका, मायापुरी और आनंद विहार पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रवर्तन दलों को पूरी दिल्ली में पालियों में तैनात किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि चार पहिया वाहनों से संबंधित प्रतिबंधों को लागू करने के लिए 84 दल और दोपहिया वाहनों के लिए 30 दल चौबीसों घंटे अलग-अलग पालियों में काम कर रहे हैं.