देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में ‘हवाला करोबारी’ कोचर को जमानत दी

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नयी दिल्ली, 29 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकेश चंद्रशेखर द्वारा 200 करोड़ रुपये की ‘जबरन वसूली’ से जुड़े मामले में कथित हवाला कारोबारी अवतार सिंह कोचर को बुधवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कोचर को दिल्ली पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में राहत दी। ईडी चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ कथित धनशोधन मामले की जांच कर रही है।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता की उम्र 69 वर्ष है और वह कई बीमारियों से ग्रस्त है एवं मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर जमानत का हकदार है।

धनशोधन मामले में कोचर को जमानत देते हुए अदालत ने कहा, ‘‘महज इसलिए कि याचिकाकर्ता पर हवाला कारोबारी होने का आरोप लगाया गया है, उसे जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत को स्वयं को वर्तमान मामले के तथ्यों तक ही सीमित रखना आवश्यक है। यह उल्लेख करना भी उचित है कि जिस जघन्य अपराध का आरोप लगाया गया है, उसे साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष के लिए भी उतनी ही कठिन होगी।’’

कथित ठग चंद्रशेखर पर कई लोगों को धोखा देने का आरोप है, जिसमें फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह जैसे हाई-प्रोफाइल व्यक्ति भी शामिल हैं। चंद्रशेखर इस समय जेल में है।

कोचर पर चंद्रशेखर के कहने पर हवाला के जरिये पैसों को इधर से उधर करने का आरोप है।

अदालत ने कोचर पर जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाईं हैं, जिनमें अदालत की अनुमति के बिना देश या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) नहीं छोडने और नियमित रूप से जांच एजेंसियों के सामने पेश होने की शर्तें शामिल हैं।

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