देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचाये जाने पर नाराजगी जताई

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नयी दिल्ली, 25 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां चितरंजन पार्क इलाके में पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचाये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी जताई और कहा कि पर्यावरण संरक्षण के नियमों एवं आदेशों के संवेदनहीन असम्मान के चलते नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

अदालत, चितरंजन पार्क में बिपिन पाल मार्ग पर और आसपास के इलाकों में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन या केबल लाइन बिछाये जाने के सिलसिले में अधिकारियों के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस कार्य के दौरान, पेड़ों की जड़ो को, विशेष रूप से एक मीटर की परिधि में नुकसान पहुंचाया गया।

अदालत ने बीएसईएस राजधानी, लोक निमार्ण विभाग के कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर, चितरंजन पार्क पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों और संबद्ध इलाके के वृक्ष अधिकारी या उप वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने कहा कि अदालत का मानना है कि अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक थी क्योंकि पर्यावरण और नये पेड़ों को नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहिए था।

अदालत ने कहा, ‘‘प्रणाली को काम करना होगा। पर्यावरण संरक्षण के नियम एवं आदेशों के प्रति इस तरह के संवेदनहीन असम्मान के चलते दिल्ली के नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।’’

अदालत ने न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। कोई निमार्ण कार्य करते हुए पेड़ों के एक मीटर की परिधि के क्षेत्र को कच्चा स्थान के रूप में छोड़ने के उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पूर्व के आदेशों की जानबूझ कर अवज्ञा करने को लेकर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही का अनुरोध करे हुए यह याचिका दायर की गई थी।

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